झांसी महानगर:महिलाओं और बच्चों के खिलाफ लैंगिक हिंसा एवं POSH कानून पर सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

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झांसी दिनांक 24 जुलाई 2024

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ लैंगिक हिंसा एवं POSH कानून पर सम्बन्धी एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

झांसी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री गोपीनाथ सोनी की अध्यक्षता एवं प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड, झांसी श्रीमती हर्षिता सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं एवं POSH कानून एक क्रियान्वयन हेतु स्टेकहोल्डर्स के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन सभागार, झांसी में किया गया।
   कार्यशाला में जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल ने प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके कल्याण के लिये संचालित योजनाओं-मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड-19), उ0प्र0 बाल सेवा योजना (सामान्य), प्रवर्तकता कार्यक्रम (स्पाॅन्सरशिप), 35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला से विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना, पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पुत्री से विवाह हेतु अनुदान योजना, दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता योजना, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005, उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु‘विशाखा समिति', श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना, संखी वन स्टाप सेन्टर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हब फाॅर इम्पावरमेंट आॅफ वूमेन (पूर्व नाम महिला शक्ति केन्द्र) योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं चाईल्ड लाईन (1098) की जानकारी प्रदान की, साथ ही उन्होने उपस्थित महानुभाव से यह अनुरोध किया कि वह अपने आस-पास रहने वाले पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं से लाभान्वित कराते हुये सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों में सहयोगी बनें।
कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपीनाथ सोनी जी द्वारा प्रतिभागियों को बताया गया कि आज की कार्यशाला का उद्देश्य बताया गया और POSH कानून के संबंध में जानकारी दी और फीड बैक लिया एवं आवश्यक सुझाव साझा किया गया। 
इस अवसर पर स्वयंसेवी संस्था जन साहस के प्रतिनिधि ने बताया कि हाल ही में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) सम्बन्ध में जानकारी दी गई। बच्चों के विषय पर गंभीरता से चर्चा की गई आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने  जरूरत है।
कार्यशाला में उपस्थित बाल कल्याण समिति से अध्यक्ष राजीव शर्मा,  चिकित्सा विभाग से उप चिकित्सा अधिकारी महेंद्र सिंह, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से डॉ0 महेंद्र कुमार HOD जी द्वारा तकनीकि सत्र में जे जे एक्ट, पॉक्सो, बाल विवाह के सम्बन्ध में मार्गदर्शन दिया गया। 
 कार्यशाला में झांसी जिले के सभी थानो से उपस्थित एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई और सभी थानों से महिला आरक्षी, जन साहस संस्था से सादाब आलम द्वारा तकनीकी सत्र में सहभागिता की गई।

कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी श्री आलोक अग्रहरि, युवा कल्याण अधिकारी श्री अनिल तिवारी, जिला आबकारी अधिकारी श्री मनीष कुमार, अध्यक्ष बाल संरक्षण समिति श्री राजीव कुमार, संयुक्त निदेशक अभियोजन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार, सहायक श्रम आयुक्त दीपिका, डॉक्टर शैलेश स्वास्थ्य विभाग, अपर सूचना अधिकारी श्री सुरेंद्र पाल सिंह, श्री महेंद्र कुमार विधि विभाग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ए एच टी यू /एस जे पी यू प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह एवं थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह, SJPU से पर्वत सिंह मीना, सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी एवं तकनीकी सत्र में जन साहस संस्था से दिनेश रैकवार, पायल, रविंद्र यादव, अनीता, मुकेश कुमार, चंचल, सैफ, उर्मिला, अनीता, मुकेश आर्या, सूरज, जगदीश, अल्तमस उपस्थित रहे ।

टीम मानवाधिकार मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।