Latest News
माँ शिक्षा समिति(NGO)एक सामाजिक संस्था व माँ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन शुल्क में 10% छूटयूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्वर्ण पदक विजेता छात्र को किया सम्मानित,विद्यालय में लगाया वॉटर कूलर एवं वाटर फिल्टरसादात : मंडल स्तर पर माहपुर के बच्चों ने रोशन किया नाम, वाराणसी विजेता व गाजीपुर उपविजेता, मानव पिरामिड देख लोग स्तब्धजमानियां : पुलिस व एएनटीएफ टीम को बड़ी सफलता, 85 लाख रूपए कीमत की हेरोईन संग शातिर तस्कर गिरफ्तारखानपुर : साई की तकिया के उमा पब्लिक स्कूल में तीन दिवसीय एनुअल स्पोर्ट मीट का सीओ ने किया शुभारंभपत्रकार प्रेस परिषद गाजीपुर ,बैठक का आयोजन 28 दिसम्बर 2025को किया गयारायबरेली में चौहान गुट का 6 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 750 से अधिक मरीजों को मिला लाभलोधवारी गांव में मिशन शक्ति कार्यक्रम सफल, कमला फाउंडेशन की अध्यक्ष पूनम सिंह की पहल सराही गईअभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्नबौद्ध धम्म जागरण के तीसरे दिन सम्राट अशोक के धम्म संदेशों पर हुआ विचार–मंथनघोटालों की विरासत, आतंक पर चुप्पी: यही है कांग्रेस–सपा का काला सच – डॉ. राजेश्वर सिंहशतरंज: आर प्रग्गनानंद ने रचा इतिहास, कैंडिडेट्स 2026 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनेलोकसभा में वंदे मातरम पर बहस: पीएम मोदी के नेहरू पर हमले पर कांग्रेस का पलटवार; 3 प्रश्न प्रस्तुत करता है | भारत समाचारकौन हैं इलियास गॉर्डन फ़ार्ले? फ़्लोरिडा के शिक्षक पर Google Docs पर छात्र को तैयार करने, यौन उत्पीड़न का आरोप

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार 11 से 13 नवंबर तक एवं 23 जून को जिला में ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित

Follow

Published on: 05-11-2024

 

-जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार 11 नवंबर के अपराह्न 05:00 बजे से 13 नवंबर अपराह्न 05:00 बजे तक एवं 23 जून को जिला में ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित

जमशेदपुर (झारखंड)। पूर्वी सिंहभूम जिला में 13 नवंबर को मतदान दिवस निर्धारित है। इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकरी श्री अनन्य मित्तल द्नारा उत्पाद अधिनियम की धारा 26 में प्रदत्त शक्तियों के तहत, पूर्वी सिंहभूम जिला में दिनांक 11.11.2024 के अपराह्न 05:00 बजे से दिनांक 13.11.2024 के अपराह्न 05:00 बजे तक एवं मतगणना तिथि दिनांक 23.11.2024 को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार दिए गए अन्य दिशा- निर्देश निम्नवत हैं-

(1) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर, किसी होटल, भोजन, पाठशाला दुकान में अथया किसी अन्य लोक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहाँ स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

Manvadhikar Media – आपका भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म।
देश–दुनिया, ऑटोमोबाइल, बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मनोरंजन, एजुकेशन और खेल से जुड़ी ताज़ा और विश्वसनीय खबरें निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ आप तक पहुँचाना हमारा वादा है।

Follow Us On Social Media

Facebook

Youtube Channel