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उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने दीपावली पर्व को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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Published on: 27-10-2024

 

-विसर्जन/ छठ घाटों की साफ-सफाई, घाटों पर पर्याप्त विद्युत व्यवस्था, माइकिंग, नाव, गोताखोर की तैनाती, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था, पटाखा दुकान का लाइसेंस आदि को लेकर की गई समीक्षा

-पर्व के दौरान चुनावी प्रचार-प्रसार में आदर्श आचार संहिता के अक्षरश : अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश

जमशेदपुर (झारखंड)। समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में दीपावली, काली पूजा एवं छठ पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल द्वारा प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों तथा लाइन डिपार्टमेंट के साथ बैठक की गई ।

बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, एसडीएम धालभूम श्रीमती शताब्दी मजूमदार, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, सिटी एसपी श्री कुमार शिवाशीष समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी, अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी, सभी डीएसपी, जुस्को के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अगामी पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हों इसके लिए प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के तैयारियों की गहन समीक्षा की गई । जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि जिले वासी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए आपसी भाईचारा एवं हर्षोल्लास से त्यौहार मनायें ।

विधि व्यवस्था संधारण में बाधा उत्पन्न करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई, सोशल मीडिया पर रहेगी विशेष नजर

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि सभी नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता है । जिलेवासियों से अपील किया कि त्यौहार में धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने वाले या अश्लील गाना नहीं बजायें जिससे सामाजिक या साम्प्रदायिक तनाव किसी प्रकार से उत्पन्न हो।

सभी संबंधित पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में मूर्ति विसर्जन जुलूस में डीजे के प्रयोग का मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाए। सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया ।

बैठक में पर्व के दौरान राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा चुनावी प्रचार-प्रसार के क्रम में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने पाये इस बाबत पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही उड़नदस्ता दल को सक्रिय और सजग रहने का निर्देश दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी किए जाने की बात कही गई ।

जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि दीपावली पर्व के अवसर पर पटाखे के बिक्री करने वाले दुकानों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा । घनी आबादी क्षेत्र में पटाखों का संग्रहण न किया जाए। साथ ही हाई डेसीबल वाले अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश दिया।

छठ घाटों की ससमय साफ-सफाई, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, छठ घाट में डेंजर डोन चिन्हित करने, बेरिकेडिंग, सभी छठ घाटों से नाविक और गोताखोर को टैग करने का निर्देश दिया गया। सभी नगर निकायों एवं जुस्को प्रतिनिधि को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि साफ-सफाई ससमय करा लें जिससे श्रद्दालुओं को किसी प्रकार से असुविधा नहीं हो।

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ड्रॉप गेट लगाने, छठ घाटों की ओर जाने वाले सभी पहुंच पथ को मोटरेबल बनाने, माइकिंग व्यवस्था दुरुस्त रखने, विद्युत पोल एवं रोशनी की व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा सुगम यातायात व्यवस्था बनाये रखने को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश गया। सिविल सर्जन को एंबुलेंस की उपलब्धता तथा अस्पतालों को आकस्मिक स्थिति के लिए अलर्ट रखने का निर्देश दिया गया। वहीं अग्निशमन विभाग को भी अग्निशामक के तैनाती हेतु निर्देशित किया गया ।

सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल की रहेगी पर्याप्त तैनाती

वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि त्यौहार को देखते हुए सभी संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी । गैर लाइसेंसधारी पटाखे नहीं बेच सकेंगे। वाहनों की सघन जांच करने तथा ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

प्रतिमा विसर्जन में प्रयुक्त होने वाले वाहन चालकों का थाना स्तर से वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए । काली पूजा को लेकर विसर्जन रूट का भौतिक सत्यापन किए जाने, थानावार छठ घाटों का अविलंब भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया ।

बैठक में सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला, उप नगर आयुक्त जेएनएसी, अन्य नगर निकायों के पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विद्युत, पथ निर्माण विभाग, सभी पुलिस उपाधीक्षक व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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