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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, जाने क्या

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Published on: 24-12-2024

 

रांची (झारखंड)।  राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से वेतन का 53% (तिरपन प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से मूल पेंशन का 53% (तिरपन प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में की स्वीकृति दी गई।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के Project Approval Board (PAB) की प्रथम बैठक में अवयव 1- Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) के अंतर्गत स्वीकृत योजना विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु रू० 99,56,10,604/- (निनानबे करोड़ छप्पन लाख दस हजार छः सौ चार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दर्ज याचिका WP(S) 6691/2019 Dr. Tulsi Mahto Vs. The State of Jharkhand and others एवं संबद्ध LPA 52/2021 The State of Jharkhand & others Vs. Dr. Tulsi Mahto and others में पारित आदेश के अनुपालन में वादी डॉ० तुलसी महतो, तत्कालीन प्राध्यापक, एफ.एम.टी. विभाग, रिम्स, राँची सम्प्रति सेवानिवृत को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद संख्या-W.P(S)-4018/2021 निशान्त अभिषेक एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश से उद्भूत अवमाननावाद सं०- Cont. (Civil) No. 788/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक- 29.11.2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों / वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त / अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के सम्बन्धित प्रावधान को, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दिनांक- 21.10.2024 को दायर LPA के आदेश के फलाफल से प्रभावित होने तथा पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ, क्षान्त/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र (दिनांक 09.12.2024 से 12.12.2024 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे भाग -1 एवं II तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

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