पुलिस के शिकायत दर्ज करने पर वकील ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी।
गुजरात हाई कोर्ट ने बेकसूर वकील को लात मारने वाले सूरत के एक पुलिस इंस्पेक्टर पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि पीआई को जीवन भर याद रखना चाहिए कि लोगों को गलत तरीके से लात मारना कितना महंगा पड़ता है। भविष्य में भी उसे हाथ या पैर उठाकर कि
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क्या है मामला? सूरत के डिंडोली में वकील हिरेन नाई दोस्तों के साथ कार में बैठे थे। तभी डिंडोली पुलिस स्टेशन के पीआई एचजे सोलंकी बिना कुछ पूछे गालियां देते हुए उन्हें सीधे लात मारने लगा था। वहीं, जब वकील इसकी शिकाय दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने पीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया था। इस पर वकील ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी।
सूरत का डिंडोली पुलिस स्टेशन।
कोर्ट में घटना का फुटेज भी दिखाया था? जब यह प्रस्तुत किया गया कि पीआई ने सार्वजनिक रूप से न्यायपालिका के बारे में अशोभनीय शब्द बोले हैं, तो अदालत ने पूछा, सरकार ऐसे पीआई के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? चल रही सुनवाई के दौरान जस्टिस निर्जर देसाई ने पुलिस अधिकारी से निर्देश मांगा कि पीआई के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। अभियोजन पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में घटना का फुटेज भी दिखाया था।