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झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना
जमशेदपुर (झारखंड)। असंगठित कर्मकार की श्रेणी में कौन आते हैं- 18 से 59 वर्ष आयु तक के स्वनियोजित कर्मकार जो ढाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारित करते हों या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन नहीं होने वाले नियोजनों में मजदूरी करने वाले कर्मकार जिनकी मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से बहुत अधिक नहीं हो।
योजना का नाम- झारखण्ड असंगठित कर्मकार मृत्यु /दुर्घटना सहायता योजना
सहायता का प्रावधान- असंगठित कर्मकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 50,000/- रूपये सामान्य मृत्यु में तथा 1,00,000/- रूपये दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में दिए जाने का प्रावधान है।
योजना का नाम- अंत्येष्टि सहायता योजना
सहायता का प्रावधान- सामान्य मृत्यु (60 वर्ष की आयु तक) में 15,000/- रूपये एवं कार्य के दौरान दुर्घटना एवं व्यवसायजन्य रोग (Occupational diseases) से मृत्यु होने पर 25,000/- देने का प्रावधान है।
निबंधन- नि:शुल्क है
निबंधन की प्रक्रिया- ऑनलाइन निबंधन हेतु आवेदक अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साईज फोटो, नॉमिनी का आधार के साथ shramadhan.jharkhand.gov.in साइट पर स्वयं या प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
विशेष जानकारी हेतु श्रम विभाग के कार्यालय, उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।