झारखंड की राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने सरकारी भवनों के आसपास निर्धारित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। लोकभवन, मुख्यमंत्री आवास, झारखंड मंत्रालय, विधानसभा और हाईकोर्ट समेत कई संवेदनशील परिसरों के आसपास अब बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित करने पर कार्रवाई हो सकती है। यह आदेश शनिवार शाम से चर्चा में आया है।
प्रशासन का कहना है कि संवेदनशील सरकारी परिसरों के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, इसलिए प्रदर्शन से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। बिना अनुमति प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम किसी की आवाज दबाने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
रांची के लोगों और संगठनों को सलाह दी गई है कि प्रदर्शन करने से पहले संबंधित क्षेत्र और अनुमति की प्रक्रिया की जानकारी जरूर ले लें। प्रशासन ने बताया है कि निर्धारित क्षेत्रों की सूची और अनुमति की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति अनजाने में नियमों का उल्लंघन न करे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सके।



