कांकेर । राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने तालाब, नदी, कुंआ में डूबकर मृत्यु होने के प्रकरण में जिले के पांच पीड़ित परिवारों के लिए प्रति परिवार चार लाख रूपये के मान से 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये हैं।
दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम सराधुघमरे निवासी 47 वर्षीय दस्सु राम आंचला की तालाब में डूबकर मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती दषनी आंचला के लिए चार लाख रूपये एवं ग्राम मंगहूर निवासी 46 वर्षीय संतु राम सलाम की नदी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती मानको सलाम के लिए चार लाख रूपये तथा अंतागढ़ तहसली के ग्राम भैंसगांव के पांच वर्षीय बालक कन्हैया की नदी में डूबने से मृत्यु के प्रकरण में उनके माता-पिता सनऊ राम सलाम एवं श्रीमती लखमी बाई सलाम के लिए चार लाख रूपये और ग्राम उसेली निवासी 63 वर्षीय श्रीमती रतो बाई यादव की कुंआ में डूबकर मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस अग्रवाल यादव के लिए चार लाख रूपये एवं तहसील पखांजूर निवासी पी.व्ही-107 शक्तिनगर के 10 वर्षीय बालक नरेश शील के तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस पारूल शील एवं नरेन शील के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किये हैं। स्वीकृति सहायता राशी का भुगतान संबंधित तहसीलदारों के माध्यम से हितग्राही को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।
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