झांसी महानगर: नकली खाद एवं कालाबाजारी करने पर 4 दुकानदारों के लाइसेंस किए गए निरस्त

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झांसी दिनांक 30 जुलाई 2023

जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार हो रही उर्वरक की दुकानों पर छापामार कार्यवाही से मचा हड़कंप

खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई, नकली खाद पकड़े जाने पर होगा लाइसेंस निरस्त

नकली (अमानक) उर्वरक का विक्रय करने पर 04 उर्वरक विक्रेताओं पर कार्यवाही, अब नहीं कर सकेंगे उर्वरक की बिक्री

बिना खतौनी प्राप्त किए उर्वरक की बिक्री पाए जाने पर होगी सख्त कार्यवाही, किसान का भी होगा सत्यापन

डीलर द्वारा नकली उर्वरक बिक्री की शिकायत पर तत्काल उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा

उर्वरकों का वितरण जोत के आधार पर शत-प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए

   जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने  जनपद में उर्वरक की उपलब्धता और बिक्री की समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में किसी भी सूरत में उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने जनपद में लगातार उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर छापामार कारवाही किए जाने के निर्देश दिये। 
   समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आपूर्तित उर्वरकों के बिक्री से जुड़े समस्त विक्रेता उर्वरकों का वितरण जोत के आधार पर शत-प्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित की जाय। यदि किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा बिना खतौनी प्राप्त किये उर्वरकों की बिक्री की जाती है, तो उसके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाये।  
    जिलाधिकारी द्वारा जनपद के उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि जनपद में किसी भी डीलर द्वारा नकली उर्वरक बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन मानते हुए सख्त कार्यवाही करते हुए  तत्काल उनकी डीलरशिप निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
    जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद को प्राप्त होने वाली उर्वरकों का स्थानीय मांग के अनुरूप कृषकों में समान रूप से वितरण को सुनिश्चित किये जाने हेतु कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों को बिक्री केन्द्र पर तैनात किया गया है, ये कार्मिक अपनी उपस्थिति में गुणवत्तायुक्त शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों का वितरण कृषकों के बीच कराना सुनिश्चित करायेंगे।
   जिला कृषि अधिकारी श्री के के सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में उर्वरक की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त उर्वरक शासन द्वारा पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान में जनपद में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता है, जनपद में बुवाई का कार्य प्रगति पर है। जिसके लिए  डी0ए0पी0, यूरिया एवं एन0पी0के0 की उपलब्धता पर्याप्त है एवं बिक्री एक समान मूल्य पर की जा रही है। जनपद के कृषकों द्वारा प्रायः डी0ए0पी0 उर्वरकों को खेतों में प्रयोग हेतु प्राथमिकता देते है, जिसमें केवल फॉस्फोरस एवं नाईट्रोजन पोषक तत्व ही पाये जाते है, जबकि एन0पी0के0 कृषकों के लिए एक बेहतरीन फॉस्फोटिक उर्वरक है जिसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के अतिरितक्त पोटाश भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एन0पी0के0 का प्रयोग करने से कृषकों को पोटाश की कम मात्रा खेतों में डालनी पड़ती है।
   जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा कालाबाजारी, स्टॉक होल्डिंग, नकली उर्वरकों की बिक्री एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री आदि का मामला संज्ञान में आते ही जिला प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए त्वरित विभागीय कार्यवाही करायी जाय। जनपद में कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन सतत् प्रयत्नशील है जनपद के कृषकों में खाद की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। शिकायत प्राप्त होने पर उर्वरक विक्रेताओं के ऊपर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।
    जिला कृषि अधिकारी श्री के के सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी  के निर्देशों के क्रम में जनपद में आकस्मिक छापों का आयोजन कराया गया। जिसमें तीन टीमें गठित की गयी थी पहली टीम में उप कृषि निदेशक झॉसी के द्वारा झॉसी / मऊरानीपुर तहसील में दूसरी टीम में श्री के0के0 सिंह, जिला कृषि अधिकारी झाँसी, द्वारा मोंठ तहसील में तथा श्री संजय कुमार भू०सं० अधिकारी रा०जला०, चिरगाँव, के द्वारा टहरौली / गरौठा तहसील में छापे डालकर नमूने ग्रहीत किये गये हैं। 
    छापे के दौरान जिला कृषि अधिकारी टीम सहित मै०अग्रवाल इण्टर प्राइजेज मोंठ के प्रतिष्ठान पर उर्वरक नमूना ग्रहीत करने हेतु पहुँचें। विक्रेता प्रतिष्ठान बंद कर मौके से पलायन कर गया जिस कारण न ही अभिलेखों का अवलोकन किया जा सका और न ही उर्वरक नमूना ग्रहीत किया जा सका जिस कारण विक्रेता का निबंधन प्रमाण पत्र निलम्बित किया गया है।
    इसी प्रकार उप कृषि निदेशक,  के आकस्मिक छापे के दौरान मै० जय झाड़ी बाबा ट्रेडर्स जावन एवं श्री पारवारे ट्रेडर्स जावन द्वारा जांच के समय अभिलेख न उपलब्ध कराने एवं मै० सिद्ध विनायक ट्रेडर्स जावन का प्रतिष्ठान बंद पाया गया जिस कारण उप कृषि निदेशक द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निबंधन प्रमाण पत्र निलम्बित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
    जिला कृषि अधिकारी श्री के के सिंह ने बताया कि इस प्रकार उपरोक्त चारों उर्वरक विक्रेताओं के निबंधन प्रमाण पत्र निलम्बित कर दिए गए हैं।

टीम मानवाधिकार मीडिया से आनन्द बॉबी चावला झांसी।