नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपी दोषी करार, पॉक्सो कोर्ट ने दोनों को सुनाई 20 साल की सजा !

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो आरोपी दोषी करार, पॉक्सो कोर्ट ने दोनों को सुनाई 20 साल की सजा !

साबिर अंसारी

रांची : रांची में पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी कपिलदेव पातर मुंडा एवं मोहन महतो को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी, अदालत ने दो अगस्त को दोषी ठहराया था।

2019 का है मामला

इसी मामले में ट्रायल फेस कर रहे एक युवक बुरू महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है, घटना को लेकर पीड़िता की मां ने सोनाहातू थाने में चार दिसंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इसमें बताया गया कि पीड़िता घर से रात में बाहर शौच के लिए निकली थी, उसी समय अभियुक्त कपिलदेव मुंडा ने अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।