पाक्सो एक्ट: दोषी शिवमूरत को 5 वर्ष की कैद

सोनभद्र,

25 हजार रूपये अर्थदंड ,ना देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद

जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी

4 वर्ष पूर्व 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़खानी का मामला

अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी

सोनभद्र। चार वर्ष पूर्व 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवमूरत पटेल को 5 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक हाथीनाला थाना क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय नाबालिग लड़की ने हाथीनाला थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके माता पिता धान काटने बाहर गए थे और वह घर में अकेली थी। हाथीनाला थाना क्षेत्र के गड़दरवा गांव निवासी शिवमूरत पटेल पुत्र शैलेश पटेल 25 नवंबर 2019 को रात्रि 9:30 बजे घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग आ गए तो वह भाग गया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी शिवमूरत पटेल को 5 वर्ष की कैद एवं 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह (सरकारी वकील) ने बहस की।