22 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
डेढ़ वर्ष पूर्व हुए नान्हू गौड़ हत्याकांड का मामला
जिला संवाददाता संतोष कुमार रजक सोनभद्र
सोनभद्र। डेढ़ वर्ष पूर्व हुए नान्हू गौड़ हत्याकांड के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी राम सिंह को उम्रकैद व 22 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थानांतर्गत अंजनी टोला बखरिहवा निवासी लक्ष्मीनिया देवी पत्नी स्वर्गीय नान्हू गौड़ ने बीजपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 4 नवंबर 2021 को उसका पति नान्हू गौड़ व रिश्तेदार बखरिहवा गांव निवासी राम सिंह पुत्र मोती सिंह शाम के समय घर से निकले की आपस में गाली गलौज करते हुए नान्हू गौड़ की गला दबाकर मार डाला। इस तहरीर पर राम सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर राम सिंह के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राम सिंह को उम्रकैद व 22 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।