पंजाब के कपूरथला जिले में भगवान वाल्मीकि प्रकाश उत्सव के अवसर पर शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। आबकारी विभाग ने फगवाड़ा उपमंडल में 23 और 24 अक्टूबर को तथा जिले के शेष हिस्सों में 24 अक्टूबर को शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 और पंजाब शराब लाइसेंस नियमों के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है। वाल्मीकि प्रकाश उत्सव 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसके मद्देनजर यह व्यवस्था की गई है।
आबकारी अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। दुकानदारों और आम जनता को इस बारे में जानकारी देने के लिए प्रशासनिक माध्यमों से सूचना भी प्रसारित की जा रही है, ताकि किसी को असुविधा न हो।
स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि धार्मिक अवसरों पर इस तरह की व्यवस्था से श्रद्धालुओं को शांति से उत्सव मनाने में मदद मिलती है। अधिकारियों का कहना है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



