झांसी महानगर: अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा ना करने वाले शॉपिंग मॉल, नर्सिंग होम व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर गिरेगी गाज

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झांसी दिनांक 05 जुलाई 2023

अग्नि सुरक्षा के मानकों को पूरा न करने वाले प्रतिष्ठान, नर्सिंग होम, शॉपिंग मॉल एवं शोरूम पर गिरेगी गाज, मुख्य अग्निशमन अधिकारी को जिलाधिकारी ने दिए जांच के निर्देश

मुख्य अग्निशमन अधिकारी 15 जुलाई 2023 तक जांच कर कृत कार्यवाही से अवगत कराएं

फायर सेफ्टी के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण कोई घटना घटित होती है तो जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाएगी

   जनपद में हर साल आग लगने की घटनाओं की बढ़ती संख्या के साथ अग्नि सुरक्षा एक बड़ी चिंता का कारण बन गई है लगातार हो रही आग लगने की बड़ी घटना है जनपद अथवा प्रदेश की निर्माण श्रंखला के लिए एक गंभीर खतरा बनती जा रही हैं।
     उक्त उद्गार जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने व्यक्त करते हुए कहा कि हर साल आग लगने की कई घटनाएं होती हैं जिनमें कई लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं लेकिन इतना ही नहीं आग लगने की इन घटनाओं से बड़ी मात्रा में संपत्ति जलकर नष्ट हो जाती है जिससे देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
     जिलाधिकारी ने बताया कि गत वर्ष मार्च, 2022 में झाँसी महानगर के बड़ा बाज़ार क्षेत्र में स्थित कपड़े के शोरूम में लगी आग के कारण दो लोगों की मौत हो गयी थी।  गत वर्ष की घटना से अब तक समय-समय पर कई बार निर्देशित किया गया कि मा० शासन द्वारा निर्धारित फायर सेफ्टी के प्राविधानों के अनुसार सरकारी, निजी एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/भवनों, नर्सिंग होम एवं शोरूम का नियमित रूप से निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें, कि जनपद में सरकारी, निजी एवं व्यवासायिक प्रतिष्ठानों/भवनों में फायर सेफ्टी के प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं ?
     उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त घटना के लगभग सवा साल बाद पुनः दिनांक 03 जुलाई, 2023 को झॉसी महानगर के सीपरी बाज़ार क्षेत्र में लगी आग के कारण 5 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा एवं लाखों की सम्पत्ति जलकर राख का देर हो गयी, जो कि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।    
    जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त के दृष्टिगत आपको सचेत करते हुए आदेशित किया जाता है कि सरकारी/निजी एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/भवनों, नर्सिंग होम एवं शोरूम में फायर सेफ्टी के प्राविधानों की उपलब्धता के सम्बन्ध में निरीक्षण कर शासन द्वारा निर्धारित फायर सेफ्टी के प्राविधान जिसमें पूरे भवन में कई जगह फायर एक्सरिग्यूसर जरूरी है, इसके साथ ही आपातकालीन संकेत चिन्ह और फायर अलार्म की भी व्यवस्था अनिवार्य है का अनुपालन एक सप्ताह में करवायें और अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाये, ताकि भवष्यि में इस तरह की घटनाओं से होने वाली जन-धन की हानि को रोका जा सके।
     जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि इसे गम्भीरता से लेते हुए  उपर्युक्त कृत कार्यवाही से विलम्बतम दिनांक 15 जुलाई, 2023 तक अवगत करायें । इतर की स्थिति में फायर सेफ्टी के प्राविधानों के उल्लंघन के कारण यदि कोई घटना घटित होती है, तो आपकी जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।
    जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 (अग्नि और जीवन सुरक्षा) : भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता में संरचनाओं के निर्माण, रखरखाव और अग्नि सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं। इनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

टीम मानवाधिकार मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट झांसी।

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