बुढेरा पुलिस ने दो पहिया वाहन पर अबैध शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की

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बुढेरा पुलिस ने दो पहिया वाहन पर अबैध शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की
पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ रोहित काशवानी द्वारा अवैध शराब विक्रय एवं परिवहन करने वालों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशत किया गया है जिसके क्रम में श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक सीताराम ससत्या व एसडीओपी महोदय टीकमगढ़ के मार्गदर्शन में दिनांक 30.08.23 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मोटर साईकल से ग्राम डिकोली तरफ अवैध शराब विक्रय करने के लिये ले जा रहे है। सूचना की तस्दीक हेतु हमराही बल को साथ लेकर बताये स्थान पर रेड किया जो पतारी तिगेला के पास आमरोड पर दो व्यक्ति पलिस को देखकर हीरो कम्पनी की डीलक्स काले नीले रंग की मोटर साईकिल रजिक्र MP 34 MQ 6073 से भागने का प्रयास करने लगे जिसे हमराही स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा जो मोटर साइकिल चालक से नाम पता पूंछा जिसने अपना नाम अखिलेश पिता छोटेलाल राय उम्र 24 साल नि विषवा थाना भगवां जिला छतरपुर का होना बताया एवं पीछे बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम भुल्ली उर्फ भास्कर पिता मथुरा प्रसाद खंगार उम्र 40 साल नि) सिमरा खुर्द थाना बम्होरीकला जिला टीकमगढ़ का होना बताया। आरोपीगण अखिलेश पिता छोटेलाल राय उम्र 24 साल नि।) विषवा थाना भगवा जिला छतरपुर, भुल्ली उर्फ भास्कर पिता मथुरा प्रसाद खंगार उम्र 40 साल नि0 सिमरा खुर्द थाना बम्होरीकला जिला टीकमगढ़ के कब्जे से एक काले रंग की प्लास्टिक की बोरी में 6 पेटी खाकी रंग के कार्टून में देशी प्लेन शराव जिस पर कम्पनी की शील लगी है शराव की मात्रा प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वाटर प्रत्येक क्वाटर 180 एमएल के मान से कुल शराब की मात्रा 54 लीटर कुल कीमती करीबन 21000 रूपये की शराब पाई गई । एवं मोटर साईकिल कीमती करीब 40,000 रूपये कुल कीमत 61000 रूपये आरोपीगण उपरोक्त से शराव रखने एवं विक्रय करने के वैध कागजात पूछे गये जो कोई कागजात होना नहीं बताया। आरोपीगण उपरोक्त का जर्म धारा 34(2) आवकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने से उक्त शराब एवं हीरो कम्पनी की डीलक्स काले नीले रंग की मोटर साईकिल रजिन (0 MP 34 MQ 6073 आरोपी अखिलेश पिता छोटेलाल राय उम्र 24 साल नि0 विषवा थाना भगवां जिला छतरपुर के कब्जे से समक्ष गवाहान मुताविक जप्ती पत्रक के जप्त की गई तथा अपक्र 141/23 धारा 34(2) आवा एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

उक्त कथन में मठ प्रभारी उनि रश्मि जैन, कार्यकत्र्ता, उनि, मनोज पटेल, प्रआर.349 विजय वर्मा, आर. 388 शीलत सेन की कृति भूमिका रही।