इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में बने रहेंगे। इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। खबरों के मुताबिक सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। पंचायत चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए सभी दल सतर्क हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारियां तेज करनी होंगी। गांवों में प्रधान पद को लेकर पहले से ही सरगर्मी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी माहौल बनने लगा है।