रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर एवं मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय ने संयुक्त रूप से थोक उर्वरक विक्रेता मेसर्स किस्तूरमल मुल्तान चन्द थोक उर्वरक गोदाम तथा मेसर्स जगदीश बहादुर सिंह खुदरा उर्वरक विक्रेता उर्वरक बिक्रि केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स किस्तूरमल मुल्तान चन्द जैन के यहाँ पर उपलब्ध उर्वरकों का अभिलेखों से मिलान / सत्यापन करने पर कई अभिलेखीय कमियां पायी गयी। विक्रेता को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा दो नमूने एन०पी०के० एवं एस०एस०पी० के लिये गये। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि यूरिया एवं उर्वरकों की विक्री निर्धारित एम०आर०पी० पर पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम से बिना किसी प्रकार की टैगिंग के सुनिश्चित की जाय। उर्वरकों का क्रय लाईसेंस पर अंकित स्रोत से ही किया जाय और निर्धारित चौहद्दी पर ही उर्वरकों का भंडारण कर विक्री किया जाय।
ऐसे उत्पाद जो राज्य सरकार अथवा उर्वरक (कार्बनिक, अकार्बनिक या मिश्रित) (नियन्त्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं कि विक्री कदापि न करें। सभी फुटकर विक्रेता स्टॉक रजिस्टर, विकी रजिस्टर अपडेट रखें तथा उर्वरकों का वितरण फसलों की संस्तुति के अनुरूप जोतबही के अनुसार करें। साथ ही सभी विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर अपनी फर्म का नाम, प्रोप्राइटर का नाम, गोबाईल नम्बर अंकित कराये तथा स्टॉक बोर्ड, रेटबोर्ड पर प्रतिदिन उपलब्ध उर्वरकों का नाम, उपलब्ध मात्रा तथा विक्रय दर अंकित करें।
साथ ही फास्फेटिक उर्वरकों में डी०ए०पी० के साथ एन०पी०के०, एवं सिंगल सुपर फास्फेट तथा उर्वरक के वैकल्पिक साधन नैनो यूरिया एवं नैनो डी०ए०पी० को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को जागरूक करें तथा उसके फायदे बतायें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रर्वतन कार्यवाही के समय निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता, संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में निरन्तर भ्रमणशील रहकर उर्वरक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण एवं उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की निगरानी सतत् रूप से करने के निर्देश दिये गये।