दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदर्शन स्थल की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले में कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए थे, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठे थे।गौरतलब है कि सीजेपी ने सार्वजनिक मुद्दों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था और 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस से तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के नेताओं और कुछ लोगों के बीच बहस व नारेबाजी भी हुई थी। संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रशासन को इसकी अनुमति देनी चाहिए।अदालत की टिप्पणियों के बाद अब केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार कानून के दायरे में होना चाहिए और फुटेज सुरक्षित रखना पारदर्शिता के लिए जरूरी कदम है। मामले की अगली सुनवाई में तस्वीर और साफ होगी।