नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश से जुड़े सीजेपी प्रदर्शन विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित तिरंगा रैली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तत्काल निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने तुरंत कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि जब दिल्ली हाईकोर्ट पहले से मामले को देख रहा है और पुलिस ने आश्वासन दिया है, तो अलग से निर्देश की जरूरत क्यों है। सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और किसी को भी नियम तोड़ने की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं याचिका पक्ष का तर्क था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए रखा है। इस फैसले के बाद कनॉट प्लेस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सबकी नजर बनी हुई है।